◆ मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन : 23 अगस्त, 2025
◆ अधिसूचना जारी करने की तिथि : 3 सितम्बर, 2025
◆ ऑनलाईन पोर्टल का शुभारम्भ : 19 सितम्बर, 2025
◆ योजना की प्रभावी अवधि 31 मार्च, 2029 तक
◆ नोडल एजेंसी : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
◆ उद्देश्य : राज्य के युवाओं को स्वावलंबी बनाना एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना।
◆ ऋण सहायताः 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को ₹2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
◆ मार्जिन मनी अनुदान : योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण का 25 प्रतिशत अथवा पांच लाख रुपये जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी।
◆ ऋण श्रेणियाँ एवं ब्याज अनुदानः- अधिकतम ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ₹1 से ₹2 करोड तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान है।
◆ महिला, एससी/एसटी, दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, भारत सरकार या जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा जारी बुनकर कार्ड धारक बुनकरों तथा हस्तशिल्पी/दस्तकार/शिल्पी कार्ड धारक शिल्पियों को 1 करोड़ रू. से अधिक एवं 02 करोड़ रू. तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय होगा।
प्र:- विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को कितने करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ?
(1) 2 करोड़ ✅
(2) 4 करोड़
(3) 5 करोड़
(4) 50 लाख
प्र:- विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी ?
(1) 31 मार्च 2028
(2) 31 मार्च 2029✅
(3) 31 मार्च 2027
(4) 31 मार्च 2030


