मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना:-

  • प्रारंभ – 7 मार्च 2024
  • पूर्व नाम – मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना [1 मई 2022 से लागू]
    लाभार्थी:-
  • मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं आरजीएचएस में रजिस्टर्ड परिवार सदस्य
  • पांचों विद्युत डिस्कॉम के कर्मचारी
    लाभ:-
  • योजना के तहत आठ प्रकार की दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति/ मृत्यु में लाभ देय।
  • दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर – 10 लाख रूपये
  • दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर – 5 लाख रूपये
  • दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ) – 3 लाख रूपये
  • दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) – 1.5 लाख रूपये
  • इसका संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाता है।

प्र:- मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभार्थी परिवार को कितने लाख तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है ?
(अ) 21 लाख
(ब) 11 लाख
(स) 10 लाख ✅
(द) 51 लाख

प्र:- मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभार्थी परिवार के सदस्य के दुर्घटना में एक अंग की क्षति होने पर कितने लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जाता है ?
(अ) 1.5 लाख ✅
(ब) 3 लाख
(स) 5 लाख
(द) 10 लाख